अपर कलेक्टर श्रीमति रानी बाटड द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च 18 से आधार पंजीयन कार्य स्टेट रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से किया जाना है। शासन द्वारा प्राईवेट/निजी एनरोलमेंट एजेंसियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्तमान में सिवनी जिले के कुछ आधार पंजीयन केन्द्र प्राईवेट/निजी भवन में संचालित किये जा रहे है जो कि पूर्णत: अवैधानिक है। अत: समस्त आधार पंजीयन केन्द्र संचालकों को आदेशित किया जाता है कि आधार पंजीयन कार्य प्राइवेट/निजी भवन/दुकान में नहीं किया जाये। यदि आदेश के उपरांत भी प्राईवेट/निजी भवन/दुकान के आधार पंजीयन किया जाता है तो आधार पंजीयन केन्द्र के संचालक के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही की जाकर आधार मशीन जब्त की जायेगी। जिसके लिये वह स्वंय जिम्मेदार होगा।