सिवनी । एक प्रकरण में माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा द्वारा निर्णय पारित कर बलात्कार के आरोपी संतोष बरकड़े को दोषमुक्त किया गया है।
ज्ञातव्य है कि थाना कान्हीवाड़ा के अन्तर्गत पीड़िता द्वारा आरोपी के विरुद्ध इस आशय की प्राथमिकि दर्ज करवायी गयी थी कि रात्रि के समय जब पीड़िता अपने धर पर अकेली थी तभी आरोपी के द्वारा उसके धर में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया गया।इसके आधार पर थाना कान्हीवाड़ा मंे धारा 250, 376 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षियों का न्यायालयीन परीक्षण भी करवाया गया। विचारणोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता याहया आरिफ़ कुरैशी ने पैरवी की।