सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015 में हुई घटना को लेकर प्रथम अपर सत्र न्यायालय सिवनी के द्वारा फैसला सुनाते हुए- 07 आरोपियों को 07 – वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड के आदेश जारी किए है।
मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि आरोपी (1)मुदस्सिर पिता अब्दुल मुक्तादीर खान उम्र लगभग 27वर्ष, (2) अब्दुल कादिर पिता खालिद मुसलमान उम्र लगभग 20 वर्ष, (3)इमरान खान पिता अब्दुल कहार खान उम्र लगभग 19 वर्ष, (4)सफीउररहमान खान पिता हबीबुर रहमान उम्र लगभग 28 वर्ष, (5)मो. इरशाद पिता मोहम्मद रियाज उम्र लगभग 30 वर्ष, (6)मो. जाहीर खान पिता अब्दुल मुक्तादीर खान उम्र लगभग 22 वर्ष ,(7) एहसान खान पिता हिब्जुर्रहमान मुसलमान उम्र लगभग 24 वर्ष , सभी निवासी ग्राम कान्हीवाड़ा जिला सिवनी द्वारा 1 नवंबर 2015 को ग्राम कान्हीवाड़ा में रमेश राय की चाय की दुकान के सामने मंडला रोड पर इंद कुमार जंघेला उर्फ दादू के साथ मारपीट व अश्लील गालियां करते हुए प्राणघातक हमला करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिस पर थाना कान्हीवाड़ा में भादवि की धारा 147,294, 506 बी , 307/149 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
कान्हीवाडा पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण माननीय सिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया था। इस प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी इन्द्रासिंह द्वारा दिनांक 04-07-18 को सभी सातो आरोपियों को पृथक-पृथक रूप से 07 -07 वर्ष सश्रम कारावास व 5500 रूपये प्रत्येक को जुर्माने के दंडादेश दिये गये है। उक्त प्रकरण में एक आरोपी शाहिद खान की न्यायालयीन प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। म0 प्र0 शासन की ओर से चन्द्रशेखर ठाकुर, अपर लोक अभियोजक के द्वारा पीड़ित और गवाहों के कथन और अन्य सबूतो को न्यायालय में प्रस्तुत किया ।शासन की और अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर ठाकुर ने पैरवी की है ।