सिवनी- जिला सिवनी के थाना कोतवाली के ग्राम कुचिवाड़ा की है । दिनांक 15-10-11 को सुबह 08 बजे आहत संजय राय ग्राम के अशोक प्रधान के द्वारा बनाये जा रहे मकान की भूमि पूजन में गया था । उसी भूमि के सामने धनीराम का घर है तभी धनीराम के लड़के सुनील और अन्नू तथा धनीराम की पत्नी राजकुमारी वहाँ आ गए और अशोक को भूमि पूजन करने से मना करने लगे और उसके साथ विवाद करने लगे थे तो संजय राय बीच मे समझाने लगा तो आरोपी सुनील पीछे से आया और फावड़ा से संजय के सीने और पीठ में मारा था जिससे उसके सीने के बाये तरफ की चौथी हड्डी में फेक्चर हुवा था जिसकी रिपोर्ट लिखायी थी जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपीगणों के विरुद्ध चालान पेश किया था । जिस पर श्रीमती कल्पना मरावी , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , सिवनी के न्यायालय में सुनवाई की गई जिस पर शासन की ओर से मनोज सैयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किए थे जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सुनील को धारा-325 भा0द0वी0 के अधीन दोषी पाते हुये 01- वर्ष के कारावास एवं 500 रुपये अर्थण्ड की सजा का फैसला दिनांक 25/09/18 को सुनाया है ।।