Jabalpur School News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में 11 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कथित तौर पर 10% की स्वीकार्य सीमा से अधिक फीस बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अवैध फीस वृद्धि के बारे में अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने कई स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
11 स्कूल संचालकों और प्रिंसिपलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 471 और 472 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। इस क्षेत्र में अपनी तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही यह कार्रवाई जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच के संयुक्त प्रयास से की गई।
कलेक्टर के अनुसार, जबलपुर के 11 स्कूलों ने 21,000 छात्रों से 81.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली है। इसके अलावा, इन निजी स्कूलों ने उचित प्राधिकरण के बिना पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के साथ गठजोड़ करके पर्याप्त राजस्व अर्जित किया है। निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में 2018 में मध्य प्रदेश में नियमों के लागू होने के बावजूद, इन स्कूल अधिकारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाईं और फीस बढ़ा दी।
ऑडिट में कई अनियमितताएं उजागर हुईं, जिसमें 11 स्कूलों ने नियामक मानकों का पालन किए बिना 50% से अधिक फीस बढ़ा दी। कथित तौर पर, इन संस्थानों ने लगभग 21,000 छात्रों से अवैध रूप से ₹81.3 करोड़ जमा किए।
इन स्कूलों पर फीस में काफी वृद्धि करने तथा अत्यधिक मूल्य वाली पुस्तकें प्रकाशित करने का आरोप है:
- Christ Church Voyage School
- Gyan Ganga School
- STEMfield International School
- Little Ward School
- Chaitanya School
- St. Aloysius School, Saliwara
- St. Aloysius, Ghamapur
- St. Aloysius, Sadar
- Christ Church, Ghamapur
- क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाड़ा
- क्राइस्ट चर्च स्कूल घमापुर
- स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल
- क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल
- चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर
- सेंट अलॉयसिस स्कूल पॉली पाथर
- सेंट अलॉयसिस स्कूल सदर
- ज्ञान गंगा स्कूल
- लिटिल वर्ल्ड स्कूल
- क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल
- क्राइस्ट चर्च जबलपुर डाइमेशन स्कूल