सतना । जिले में सप्ताह में 6 दिन सभी तरह के बाजार, दुकानें, प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे। अब 50 प्रतिशत दुकानों के खुलने का नियम शिथिल कर दिया गया है।
प्रत्येक रविवार को पूरे समय तथा प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू अभी निरंतर जारी रहेगा।
जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श और प्रभारी मंत्री की सहमति के पश्चात कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेशानुसार, जिले में खुदरा सब्जी मंडी आगामी आदेश तक बंद रहेंगी, ठेला एवं एकल दुकानों द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सब्जी की बिक्री की जा सकेगी।
रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, होटल अपनी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खुल सकेंगे, लेकिन रात्रि 9 बजे के बाद नये ग्राहकों को प्रवेश नहीं देंगे और 10 बजे तक पूर्णतः बंद कर दिये जायेंगे।