भोपाल: विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस से बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर से कांग्रेस के 22 विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने पर फैसले पर सवाल किया है। साथ ही इसके जवाब लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है
दरअसल, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 22 विधायकों के दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर अपने जवाब में स्पष्ट करना होगा कि 22 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता को लेकर शिकायत पर कब तक फैसला ले लिया जाएगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने आपत्ति जताई और इस पर कोर्ट से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। वहीं कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विधान सभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समय के अंदर ही जवाब दे दिया जाएगा।