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मध्यप्रदेश में अब प्ले स्कूल नहीं हो सकेंगे संचालित, इसके लिए इस विभाग से लेना होगी मान्यता; जानें क्या है नई गाइडलाइन

Now play schools will not be able to operate in Madhya Pradesh, for this recognition will have to be taken from this department, know what is the new guideline

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मध्यप्रदेश में अभी तक देखा जाता था कि गली मोहल्ले में भी संचालित होने वाले प्ले स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे, लेकिन अब इनके संचालन को लेकर भी तैयारी कर ली गई है।

अब प्ले स्कूल को भी संचालित करने के लिए मान्यता लेनी पड़ेगी। भवन से लेकर हर सुविधा के लिए एक गाइड लाइन बनाई गई है जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य है। इसके लिए विस्तार से नीचे जानकारी दी गई है।

बिना मान्यता के नहीं होंगे स्कूल संचालित

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार शिक्षा नीति को बढ़ावा देने और इसके सुधार में लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच अब एक और खबर सामने आई है।

जानकारी मिली है कि अब प्रदेश भर में गली मोहल्लों में खुलने वाले प्ले स्कूल और बिना मान्यता के संचालित नहीं हो सकेंगे। इन स्कूलों को महिला बाल विकास विभाग से मान्यता लेना होगी। इसके साथ स्कूल नर्सरी से kg2 की कक्षाएं संचालित कर सकेगा।

तीनों कक्षाओं की मान्यता विभाग से लेना अनिवार्य है। दरअसल अधिक जगहों पर घरों में ही प्ले स्कूल खोल रखे हैं। अभी स्कूल को मान्यता लेना पड़ेगी और अगर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं इन स्कूलों पर अब निगरानी रखी जाएगी। उसकी जिम्मेदारी महिला बाल विकास विभाग की होगी।

3 हजार स्कूलों के लिए होगी मान्यता

स्कूलों की मान्यता नहीं है उन स्कूलों को अब महिला बाल विकास विभाग की तरफ से मान्यता लेना पड़ेगी। इन प्ले स्कूल का सत्र 9 महीना का रहेगा जो कि जुलाई से शुरू होगा। इसी साल से इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं इसी साल से सभी स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। इंदौर शहर की बात करें तो 3000 से अधिक स्कूलों को भी मान्यता की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

जानिए 100 आवेदन में से कितने को मिली मान्यता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से इन प्ले स्कूल को मान्यता देना होगी। अभी तक महिला बाल विकास विभाग को 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जिसमें बाल श्रम अधिकारी भगवान दास साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि मानता शुल्क 1060 ली जा रही है। मान्यता 3 साल के लिए मान्य होगी। स्कूल गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा ।

वहीं मान्यता देने से पहले विभाग के अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद ही मान्यता देंगे सत्र के बीच कई नियम टूटने पाए जाते हैं तो मान्यता निरस्त की कार्यवाही की जा सकती है।

जानिए क्या है प्ले स्कूल के नियम

वहीं इन प्ले स्कूल के लिए अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है जिसके नए नियम इस तरह दिए गए हैं। इसमें 4 घंटे तक स्कूल संचालित होंगे ।25 बच्चों के बीच 35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की क्लास लगाई जाएगी ।30 वर्ग मीटर का खुला मैदान होना चाहिए ।खिलौने और शिक्षण सामग्री साहब भवन, हरित क्षेत्र स्वच्छ पेयजल की सुविधा, लड़के लड़की की अलग टाइलेंट, बच्चों के सोने आराम के लिए अलग कक्ष, प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही 20 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से रखा जाएगा।

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