Madhya Pradesh में 5 मई से शराब की दुकानें खोलने के आदेश शिवराज सरकार ने दे दिए हैं. ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकि जगह दुकान खुलेगी. लेकिन रेड जोन वाले 9 जिलों के शहरी क्षेत्र में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
भोपाल: प्रदेश में 5 मई से शराब, और भांग की दुकानें खोलने का आदेश शिवराज सरकार ने दे दिया है. वहीं रेड जोन वाले 9 जिलों में से भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकाने पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. बाकि 6 जिले जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, बड़वानी और देवास के शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकाने नहीं खुलेंगी, लेकिन इनके ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकान पर रोक नहीं होगी.
इसी तरह ऑरेंज जोन वाले 19 जिलों में भी शराब की बिक्री होगी. यहां कंटेनमेंट एरिया पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. ग्रीन जोन में किसी तरह को कोई प्रतिबंध शराब की दुकानों को लेकर नहीं लगाया गया है. हॉट स्पॉट भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 17 मई तक ठेके बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.
लॉकडाउन 3 की शुरुआत आज से हो गई है. इसमें लोगों को कई प्रकार की छूट दी गई है. सबसे ज्यादा लोग शराब की दुकानें खोलने की मांग कर रहे थे. इसी के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है. इंदौर, भोपाल और उज्जैन हाईरिस्क जोन में शामिल होने के कारण सरकार ने यहां शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा रखा है, कारण कि यहां जरा-सी भी लापरवाही पिछले 40 दिनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है. प्रदेश के 43 जिले ग्रीन और ऑरेंज जोन में आते हैं, जबकि 9 जिले रेड जोन में हैं.
वहीं शराब दुकान खोलने के सरकार के फैसले पर लिकर एसोसिएशन की लाइसेंस फीस 25 फीसदी कम करने की मांग की है. शराब ठेकेदार राहुल जैसवाल ने कहा कि कोरोना के चलते पूर्व में किया अनुबंध अब दूषित हो गया. इन हालातों में शराब दुकानें नहीं चला सकते हैं.