भोपाल । राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को होने जा रही है। इस बैठक में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई अन्य फैसले होंगे। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में पहली बार सरकारी टीचर्स के लिए स्थाई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाएगी।
मध्यप्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थाई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में यह पॉलिसी लागू होगी। इसके अनुसार टीचर व अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे।
स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
प्रस्ताव के मुताबिक पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे। गंभीर शिकायतों, प्रतिनियुक्ति से वापसी, कोर्ट निर्णय के पालन और स्कूलों में खाली पद भरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफर किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक सरकार स्कूल के टीचर्स के लिए हार साल पॉलिसी लागू करती आ रही है।