भोपाल। लॉक डाउन के बीच मध्य प्रदेश में अब हेयर सैलून खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. हेयर सैलून खोलने को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित जिले के कलेक्टर लेंगे। इस संबंध में प्रदेश के गृह विभाग ने गुरुवार को गाइडलाइन जारी कर दी है।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से हेयर सैलून खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत हेयर सैलून को अच्छे से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। सैलून के अंदर सर्दी जुकाम खांसी और गले में खराश वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सैलून के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना और इसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। केश शिल्पी को हेड कवर, एप्रोन और हेयर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उसके सभी औजारों और उपकरणों को उसे सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा