भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कांग्रेस के दिगाज नेता कहे जाने वाले मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) द्वारा लगभग 7 साल पहले दिए एक बयान पर मध्यप्रदेश के भोपाल कोर्ट (Bhopal Court) ने मानहानी केस (Defamation case) में भोपाल कोर्ट ने सभी प्रकार के आरोपों को तय कर लिया है।
मध्यप्रदेश के भोपाल जिला कोर्ट ने सभी आरोप धरा 500 के तहत तय किये है। समाचार लिखे जाने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मानहानि केस में सुनवाई आगामी 1 जुलाई 2023 को होनी है. भोपाल कोर्ट में मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (V. D. Sharma) ने दिग्विजय सिंह (Digvijay SIngh) के खिलाफ मानहानि का केस किया था.
एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2022 में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। अब कोर्ट ने मामले में आरोप तय कर दिये हैं। इसकी सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि वीडी शर्मा (V. D. Sharma) ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया (Electronic And Print Media) के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा (V. D. Sharma) एबीवीपी (ABVP) के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस (RSS) और व्यापमं (VYAPAM) के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है।
जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था। जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी। जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए।