इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore) में एक तीन तलाक (Triple talaq) का मामला सुर्ख़ियों में बना हुआ है। असल में एक पति ने अपनी पत्नी को बहुत ही छोटी बात के लिए तीन तलाक दे दिया और तलाक से पहले हलाला की धमकी भी. हलाला मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो उसका दूसरा निकाह करवाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्नी से कार, बाइक की मांग भी पति ने की थी जिसपर पति ने तीन तलाक दे दिया, समाचार लिखे जाने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने पति के साथ सास-ससुर के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है क्योंकि यह मामला दहेज़ प्रतारणा का है.
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखारसेरी बड़नगर के रहने वाले 26 वर्षीय शानू शाह की 2014 में चंदन नगर निवासी वसीम शाह से हुई थी, और शादी के समय दहेज़ और गृहस्थी का सामान भी मिला था। जिसके बाद भी पति के द्वारा शादी के बाद से ही पत्नी से दहेज़ की मांग की जा रही थी, और इसके साथ ही पति वसीम और ससुर हुसैन शाह और सास मुमताज उससे कार और बाइक की मांग करने लग गए। इसके साथ ही पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.
जब पत्नी पति की कार, बाइक की मांग पूरी नहीं कर पाई तो पति ने हलाला करवा देने की बात भी पत्नी से की, हलाला की बात से ही शानू काफी डर गई थी, इसके बाद बड़नगर से पिता अय्यूब, मां जुबेदा और भाभी अमीना, भाई आमीन शाह को अपने घर बुलाया और ससुराल वालों से बात करवाई पर उल्टा ससुराल वालों ने शानू व स्वजन को गालियां दी।
और इन सबके बीच में ही पति ने पत्नी को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर साथ रखने से मना कर दिया और सास ससुर ने भी शानू को घर से बाहर कर दिया फिर पीड़िता थाने पहुंची और उसने शिकायत दर्ज करवाई।
जिसके बाद आरोपितों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आपको बता दे, मुस्लिम समाज में हलाला का मतलब दूसरा निकाह होता है। ऐसे में ये होता है कि पत्नी को तलाक देने के बाद अगर दोनों के बीच सुलह हो जाती है और बाद में पति उसे रखना चाहता है, तो पहले पत्नी का किसी अन्य से निकाह करवाना पड़ता है उसके बाद ही उसको साथ रख सकता है।