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एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान: GF को बेरहमी से पीटने वाला BF गिरफ्तार, घर पर बुलडोज़र; SHO को सस्पेंड कर दिया – VIDEO

एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया।

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मध्य प्रदेश के रीवा में एक लड़की को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटे बाद लोगों ने सख्त सजा की मांग की, बीजेपी सरकार हरकत में आई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि आरोपी पंकज त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर चलाकर यह कड़ा संदेश दिया गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. 

“रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में एक युवती के साथ हैवानियत की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है. उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी बख्शा नहीं जाएगा.” , ”मुख्यमंत्री ने कहा।

बाद में शाम को, रीवा एसपी नवनीत भसीन ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मामले को निपटाने की कोशिश करने वाले एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। “दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मऊगंज थाने की प्रभारी श्वेता मोरिया को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करने के लिए निलंबित कर दिया गया है और पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया है। लड़की अब स्वस्थ है।” .

पुलिस ने 24 वर्षीय पंकज को गिरफ्तार किया है, जो कैमरे में अपनी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करते हुए पकड़ा गया था, जब उसने कथित तौर पर उससे शादी करने के लिए कहा था। ड्राइवर के तौर पर कार्यरत आरोपी को शनिवार रात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 19 वर्षीय पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है।

घटना के एक वीडियो में महिला आरोपी से शादी करने के लिए कहती दिख रही है। आदमी शुरू में चिढ़ जाता है और फिर उसके चेहरे पर बार-बार लात और थप्पड़ मारता है और बेहोश होने के बाद भी पीड़िता पर हमला करता रहता है। पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन मौर्य ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने पहले कहा था कि आरोपी को आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था।

हालाँकि, जब हमले का एक वीडियो सामने आया, तो पुलिस ने धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 366 (अपहरण) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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