Friday, April 19, 2024
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MP गरीब सवर्ण आरक्षण नियम में बदलाव को मुख्यमंत्री की मिली मंजूरी

भोपाल : मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने गरीब सवर्णो (Swaran) को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम कमलनाथ ने 10% आरक्षण (Aarakshan) देने के लिए किए जा रहे नियमों में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सवर्णो को सिर्फ 8 लाख रुपए की लाना आय का प्रमाण देने भर से उन्हें 40 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान मे यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अब मप्र सरकार भी इसे लागू करने की तैयारी में जुट गई है।

दरअसल, अब तक आर्थिक कमजोर सामान्य वर्ग (Swarn Aarakshan EWS) के गरीब सवर्णों को आरक्षण (Swaran Aarakshan) के लिए कड़े नियम थे, जिन्हें सरल करके सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया गया है। गरीब सवर्णों को जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम है तो हर हाल में उसे 10% आरक्षण मिलेगा। परिवार को सिर्फ आय का सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी शर्तें हटा दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले को अनुमोदन के लिए कैबिनेट में लाएगा, बाद में वर्तमान में लागू एक्ट को बदलाव के लिए विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा.

पहले की शर्ते : पहले शर्तें थी कि उम्मीदवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि ना हो। नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट और पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्गफीट का घर ना हो। इन शर्तों को पूरा करने के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ रहे, लेकिन अब सरकार ने ये सभी शर्तें खत्म कर दी हैं। लिहाजा अब केवल सालाना 8 लाख रुपए से कम की आय का प्रमाण पत्र देना होगा।

वर्तमान समय में मिलने वाला आरक्षण: अब तक प्रदेश में 73 फीसदी आरक्षण दिया जाता है, जिसमें 20 फीसदी एसटी, 16 एसससी, 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णो को दिया गया है, जबकि ओबीसी को 14 से
बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण को लेकर बने कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
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