Whatsapp Call Scam Alert: व्हाट्सएप पर आए इन नंबरों से कॉल तो तुरंत बरतें सावधानी, सरकार द्वारा चेतावनी जारी संचार मंत्रालय (DoT) ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिय एक चेतावनी जारी की है जिसमे बताया गया है कि साइबर अपराधी ऐसी व्हाट्सएप कॉल (WhatsApp Call Scam Alert) के माध्यम से साइबर अपराध/वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने या व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं।
संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने हाल ही में व्हाट्सएप पर कुछ नंबरों से आने वाली कॉल के संबंध में नागरिकों को एक सलाह जारी की है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के दुनिया भर में अरबों उपयोगकर्ता हैं और यह बहुत से लोगों के लिए प्राथमिक मैसेजिंग ऐप है।
दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक, ये कॉल्स नागरिकों को मिल रही हैं, जिसमें DoT के नाम से कॉल करने वाले मोबाइल यूजर्स को धमकी दी जाती है कि उनका मोबाइल नंबर काट दिया जाएगा।
WhatsApp Users को दी जा रही है धमकी
ये कॉलर्स मोबाइल यूजर्स को यह कहकर धमकाते हैं कि उनके नंबर का गलत इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। यह कार्यप्रणाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संबंधित साइबर अपराध के समान है, जहां अपराधी सीबीआई अधिकारी (CBI OFFICER) होने का दावा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनके नाम के तहत अवैध पैकेज प्राप्त हुए हैं।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल के संबंध में भी सलाह जारी की है। ये नंबर, जैसे +92-xxxxxxxxxx, +254, +84, +63, सरकारी अधिकारियों के कमरे में लोगों को कॉल करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं।
संचार मंत्रालय ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी ऐसी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध/वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने या व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं।
इसमें आगे कहा गया है कि DoT किसी को भी ऐसी कॉल करने के लिए अधिकृत नहीं करता है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें यह भी हिदायत दी गई है कि ऐसी कॉल आने पर कोई भी जानकारी साझा न करें।
ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट कैसे करें, कहां रिपोर्ट करें?
दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को संचार सहयोगी पोर्टल (www.sancharsthi.gov.in) पर ‘आई-रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस’ सुविधा के माध्यम से धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इस प्रकृति की सक्रिय रिपोर्टिंग दूरसंचार विभाग को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में सहायता करती है।
इसके अतिरिक्त, नागरिक अपने नाम के तहत अपने मोबाइल कनेक्शन को सत्यापित कर सकते हैं और संचार सहयोगी पोर्टल (www.sancharsthi.gov.in) पर ‘नो योर मोबाइल कनेक्शन’ सुविधा के माध्यम से किसी भी मोबाइल कनेक्शन की रिपोर्ट कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं लिया है या जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है।
दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करने या www.cybercrime.gov.in पर जाने की भी सलाह दी है, अगर वे खुद को ऐसे अपराधों का शिकार पाते हैं।