नई दिल्ली: मजदूरों और कामगारों से जुड़े तीन बिल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 राज्यसभा में पास हो गए हैं। तीनों ही बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। राज्यसभा में तीनों बिल ध्वनि मत से पास हुए।
इसी बीच राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि प्रवासी मजदूर को साल में एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि मालिक को प्रवासी मजदूर को ये भत्ता देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब मिल रहा है। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्त्य सुरक्षा तीनों की गारंटी देने वाला ये बिल है: उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता।
मार्च से जून के बीच एक करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर गृह राज्यों को लौटे: सरकार
इससे पहले सरकार ने मंगलवार को बताया था कि इस साल मार्च से जून के बीच एक करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों को लौटे जिनमें पैदल यात्रा करने वाले भी शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वी के सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, कोविड-19 के नतीजतन बड़ी संख्या में श्रमिकों ने अपने गृह राज्यों के लिए वापसी की। उन्होंने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 1.06 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों को लौटे जिनमें लॉकडाउन के दौरान पैदल चलकर लौटने वाले श्रमिक शामिल हैं।