मेरठ तबलीगी जमात के जलसे में गए लोगों की तलाश, 25 मई तक धारा 144

SHUBHAM SHARMA
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मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मेरठ में डीएम ने 25 मई तक के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इस बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुए मेरठ और सहारनपुर मंडल के लोगों को चिन्हित किया गया है।

तबलीगी जमात मरकज के जलसे में जाने वाले मेरठ और सहारनपुर मंडल के कुल 57 लोगों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। मेरठ से इस जमात मरकज में आठ लोग शामिल होने गए थे। वहीं, हापुड़ से एक व्यक्ति शामिल हुआ था। इसके अलावा बुलंदहशर से कोई नहीं था। मेरठ जनपद के आठ लोगों में से 7 अभी दिल्ली में ही रुके हुए हैं, जबकि एक का पता मेरठ में लगा लिया गया है। यह शख्स सरधना इलाके का रहने वाला है।

क्या है धारा 144
किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने या आपात स्थिति के दौरान धारा 144 लगाई जाती है। सीआरपीसी की यह धारा किसी जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकती है। बता दें कि अप्रैल महीने से रमजान शुरू हो रहा है। इसके साथ ही राम नवमी, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे जैसे त्योहार भी हैं।

डीएम अनिल ढींगरा की तरफ से आदेश में कहा गया है, ‘कोरोना वायरस के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में 1 अप्रैल 2020 की सुबह 6 बजे से सीआरपीसी की धारा 144 प्रभावी होगी। 25 मई 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे तक जिले के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना भी शामिल है, यह लागू रहेगी।’

आगरा-मथुरा से भी 5 जमात में पहुंचे थे
दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से 24 में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद से आगरा मंडल में भी हड़कंप मचा हुआ है। आगरा और मथुरा पांच लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

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