अब ट्रैफिक चालान कटा तो पड़ेगी दोहरी मार, जानें कैसे : आज से नए नियम लागू | New Chalaan Rate

By SHUBHAM SHARMA

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दिल्ली : आज 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। इनके उल्लंघन पर दोहरी मार पड़ेगी। पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, चालान का भुगतान करने के लिए अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे।

दरअसल, अभी दिल्ली परिवहन विभाग ने नए प्रावधानों की अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान तो कर देंगे, लेकिन मौके पर जुर्माने की रकम नहीं ले सकेंगे। ऐसे में लोगों को चालान भुगतने अदालत जाना पड़ेगा। नए नियमों को लागू करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। 2500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर इसकी कमान संभालेंगे।

लोगों को नहीं है जानकारी : ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी भी बड़ी संख्या मे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। विरोध होने पर चालकों को नए नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

सीट बेल्ट न लगाने पर अब दो हजार का जुर्माना 

उल्लंघन                                     पहले         अब 
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर      1,000       5,000 
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर               100         1,000 
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग                  1,000       2,000 
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात     1,000       5,000 
ड्रंकन ड्राइविंग                               500       10,000 छह माह जेल (पहली बार)  15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर             500       10,000 
दुपहिया पर ओवरलोडिंग                    100       2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)
 
नए नियमों से सड़क पर यातायात बहाल रखने में मदद मिलेगी। जुर्माने की रकम बढ़ने से लोग दूसरी बार गलती दोहराने से भी परहेज करेंगे। 

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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