दिल्ली : आज 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। इनके उल्लंघन पर दोहरी मार पड़ेगी। पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, चालान का भुगतान करने के लिए अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे।
दरअसल, अभी दिल्ली परिवहन विभाग ने नए प्रावधानों की अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान तो कर देंगे, लेकिन मौके पर जुर्माने की रकम नहीं ले सकेंगे। ऐसे में लोगों को चालान भुगतने अदालत जाना पड़ेगा। नए नियमों को लागू करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। 2500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर इसकी कमान संभालेंगे।
लोगों को नहीं है जानकारी : ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी भी बड़ी संख्या मे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। विरोध होने पर चालकों को नए नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
सीट बेल्ट न लगाने पर अब दो हजार का जुर्माना
उल्लंघन पहले अब
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,000 5,000
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 1,000
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग 1,000 2,000
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 1,000 5,000
ड्रंकन ड्राइविंग 500 10,000 छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 10,000
दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100 2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)
नए नियमों से सड़क पर यातायात बहाल रखने में मदद मिलेगी। जुर्माने की रकम बढ़ने से लोग दूसरी बार गलती दोहराने से भी परहेज करेंगे।