Scooty of 15 thousand, Challan of 23 thousand
Delhi : नए ट्रैफिक रूल्स ( New Traffic Rules) तोड़ने के खिलाफ बढ़ी जुर्माना राशि को लागू हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है. दिल्ली के रहने वाले और गुड़गांव कोर्ट में काम करने वाले एक शख्स पर 23 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया जबकि उसकी स्कूटी की कुल कीमत ही वर्तमान में 15 हजार रुपये है.
दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदान हरियाणा की गुड़गांव कोर्ट में काम करते हैं. सोमवार को वह किसी छोटे से काम के लिए अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी लेकर निकले तो ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए. बिना हेलमेट के निकले दिनेश से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा था उनके पास उस समय कुछ नहीं था. उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे लेकिन तब तक तो उनका 23 हजार रुपये का चालान कट चुका था.
23 हजार रुपये उस समय उनके पास नहीं थे लिहाजा उनकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ली और मामला कोर्ट में पहुंचा दिया. अब दिनेश इस पशोपेश में हैं कि 15 हजार रुपये की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये भरें या फिर नई गाड़ी ही खरीद लें. इस बारे में वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे.
चालान नहीं भरूंगा, स्कूटी जमा करा दूंगा
दिनेश मदान का दावा है कि वो सर्विस लेन में जा रहे थे इसलिए हेलमेट को हाथ में ले रखा था। हालांकि उन्होंने माना कि उनके पास स्कूटी के कागज नहीं थे। उनका कहना है कि वो मिडिल क्लास से आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि 23 हजार रुपए देने होंगे तो मैं 15 हज़ार की स्कूटी के लिए चालान का भुगतान नहीं करूंगा। मदान का कहना है कि जब से उनके मोबाइल पर 23 हजार रुपए के चालान का SMS आया है तब से परेशान हूं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पता चलने के बाद कई लोगों के फोन उनके पास आ रहे हैं।