1 मई से मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 2000 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना

By SHUBHAM SHARMA

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अहमदाबाद: अहमदाबाद नगर निगम ने फैसला लिया है कि एक मई से अगर दुकानदार या दुकान के कर्मचारी अगर बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की रकम 2,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच होगी. साथ ही मॉल या स्टाल का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.

नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा का कहना है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि मॉल्स, दुकानों और उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी है. वहीं अमहदाबाद नगर निगम (एएमसी) ठेले पर समान बेचने वाले विक्रेताओं को मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर भी देगी. इसके बाद भी अगर ठेला विक्रेता अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन पर जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं नागरिकों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक होगा.

अगर एक मई से अगर सड़क किनारे विक्रेता बिना मास्क के पाए जाते हैं, तो उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस दो महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. नेहरा ने कहा कि अगर सुपरमार्केट के कर्मचारी या सिक्योरिटी गार्ड बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो सुपरमार्केट मॉल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

नेहरा ने कहा कि दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ना केवल उनके कर्मचारी, बल्कि ग्राहक भी मास्क पहनकर चीजें खरीदें.  महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मास्क बनाने के लिए कहा गया था. साथ ही एएमसी की ओर से 3.5 लाख मास्क खरीदे गए थे. नेहरा ने कहा कि 7,797 कोरोना संभावित लोगों के सैंपल लिए गए. जिनमें सब्जी या दूध विक्रेता, फार्मासिस्ट के साथ और भी कई लोग शामिल हैं. इनमें से 115 कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए.

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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