रायपुर: महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को शुक्रवार को रायपुर की एक अदालत ने 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सौरभ मिश्रा ने बताया, ” पुलिस ने आज कालीचरण को अदालत में पेश किया क्योंकि पुलिस पूछताछ पूरी हो चुकी थी। उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
हमने आज सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की है।” इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने कालीचरण को दो दिन के रिमांड पर भेजा था.
उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस ने 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित ‘ धर्म संसद ‘ (धार्मिक परिषद) में महात्मा गांधी के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ बयानों के लिए खजुराहो, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था ।
कालीचरण को गिरफ्तार कर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। जांच के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 153 ए (1) (ए), 153 बी (1) (ए), 295 ए, 505 (1) (बी) को भी शामिल किया गया है।”
उसके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मामला दर्ज किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कालीचरण को गिरफ्तार करके अंतरराज्यीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है।