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मुरादनगर हादसे के आरोपितों पर रासुका व पीड़ितों को दस-दस लाख देने का निर्देश

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर में अंत्येष्टि स्थल की गैलरी की छत गिरने के मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे के सभी आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के साथ ही 25 मृतक के आश्रितों को दस-दस लाख रुपया का सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। पहले इस हादसे में मृत के आश्रितों को दो-दो लाख रुपया ही सहायता राशि घोषित की गई थी।

मुरादनगर में शवदाह गृह की छत गिरने के हादसे पर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर हादसे में पीड़ित के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का आदेश दिया। इस घटना के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने के साथ ही दोषी इंजीनियर व ठेकेदार से नुकसान की वसूली होगी और ठेकेदार व इंजीनियर को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा जब सितंबर में 50 लाख के ऊपर के निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन का निर्देश जारी किया गया था, तब यह चूक क्यों हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिन आश्रित परिवार के पास आवास नहीं हैं, उन्हेंं आवासीय सुविधा मुहैया करने के भी निर्देश दिए हैं।

इससे पहले गाजियाबाद में रविवार देर रात देर रात ही नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ), अवर अभियंता (जेई) और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ठेकेदार को सोमवार रात 12 बजे गिरफ्तार किया गया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था। अजय को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। अजय की लोकेशन पता लगने के बाद पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया और टीमों को भेजकर आरोपित को इनाम घोषित होने के साढ़े तीन घंटे बाद ही दबोच लिया। रविवार को हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद ईओ निहारिका चौहान, ठेकेदार अजय त्यागी, जेई चंद्रपाल व सुपरवाइजर आशीष समेत अन्य के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की धाराओं में रविवार रात ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता

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