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दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड की खरीद-बिक्री को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसलिए अगर आप सिम कार्ड खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो इस नियम के बारे में जानना जरूरी है। 

अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना और जेल हो सकती है। फर्जी सिम कार्ड के आधार पर होने वाले अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। 

ऐसे में दूरसंचार विभाग ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने थे. लेकिन सरकार ने 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया था. अब नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे. 

KYC अनिवार्य

नए नियमों के तहत सिम कार्ड विक्रेताओं को ग्राहकों की केवाईसी ठीक से करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने वालों और बेचने वालों पर एक से अधिक सिम कार्ड रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक से अधिक सिम कार्ड खरीद या बेच नहीं सकेगा। साथ ही, एक पहचान पत्र पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं। 

कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया

नियमों के मुताबिक, सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को 30 नवंबर तक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) रजिस्टर कराना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा जेल जाने की भी नौबत आ सकती है.

अपराध, धोखाधड़ी का खतरा रहेगा

ऐसी कई रिपोर्टें थीं कि सिम कार्ड विक्रेता बिना किसी उचित सत्यापन और निरीक्षण के सिम कार्ड बेच रहे थे। आरोपी इसी सिम कार्ड के आधार पर लोगों से ठगी कर रहे थे. सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई फर्जी सिम कार्ड बेचता पकड़ा गया तो उसे 3 साल की जेल होगी। साथ ही उसका लाइसेंस भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. 

वर्तमान में भारत में 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियों और अन्य संगठनों को थोक में सिम कार्ड जारी करते हैं।

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar...

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