Income Tax भरने वालों के लिए खुशखबरी: अब इन लोगों को मिलेगी इतने लाख रुपये की अधिक छूट, जानिए कैसे

By SHUBHAM SHARMA

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Income Tax Recruitment 2022

इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं ।दरअसल 2021—22 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी।

अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट आने में कुछ दिन बचे हैं। इसके बाद जो व्यक्ति इस तारीख में इनकम टैक्स नहीं भर पाता है उससे जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन एक राहत की खबर यह है कि कुछ लोगों को आईटीआर दाखिल करने में 2.5 लाख रुपए की अधिक छूट मिलेगी।

दरअसल अगर आप भी सरकार के इनकम टैक्स दाता है तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 31 जुलाई तक इनकम टैक्स भरने की तारीख है। इसमें 60 वर्ष से कम आयु के लोग की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें टेक्स्ट पैकेट के दायरे में लिया जाता है। ऐसे लोगों की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर टैक्स देना पड़ता है। जिन लोगों की सालाना आय 2.5 से 5 लाख रुपये तक है उन लोगों को सामान्य तौर पर 5% टैक्स देना पड़ता है।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है इतनी छूट

इसके साथ ही टैक्स ढाई लाख रुपए से अधिक कमाने वालों को भरना पड़ता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों की उम्र 60 से अधिक है। 80 साल से कम है तो उन लोगों के लिए सेक्स रैकेट 300000 की वार्षिक आय से शुरू होती है। इन लोगों को साल में 300000 की आय होने पर टैक्स देना होगा। ऐसे में इन लोगों को टैक्स भरने पर 50000 की अधिक छूट मिलती है।

इन लोगों को मिलती है टैक्स में इतनी छूट

बता दें कि वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 80 उम्र से अधिक लोगों को रखा गया है। इन्हें टैक्स भरने में एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों की आय 500000 से अधिक होगी तब वहां टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। यहीं कारण है कि वरिष्ठ नागरिकों को पहले से ही नॉर्मल टैक्सफेयर की तुलना में अतिरिक्त 2.5 लाख रुपए की छूट दी जाती है।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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