नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उसका प्रत्यर्पण अवैध है और भारतीय अधिकारियों द्वारा शर्तों के उल्लंघन के कारण इस प्रत्यर्पण को रद कर दिया जाए। देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे(SA Bobde) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अबू सलेम को अपनी याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय(Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम उच्च न्यायालय(हाईकोर्ट) से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ अनुच्छेद-32 के तहत याचिका खारिज करते हैं।