Aadhaar Pan Link: जल्दी करें आधार को पैन कार्ड से लिंक! यदि आ रही है कोई ऑनलाइन समस्या तो जाने क्या करें

पैन-आधार कार्ड लिंक: यदि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आपको अपने पैन रिकॉर्ड से मिलान करने के लिए अपने आधार कार्ड विवरण को अपडेट करना होगा। यदि दोनों आईडी - पैन कार्ड और आधार संख्या - 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक नहीं हैं, तो आपका पैन कार्ड स्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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LinkAadhaar Pan Link: जल्दी करें आधार को पैन कार्ड से लिंक! यदि आ रही है कोई ऑनलाइन समस्या तो जाने क्या करें
Highlights
  • आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है।
  • यदि समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा
  • ITR रिटर्न फाइल करने से शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जा सकता है.

Aadhaar Pan Link: अगर आप भारतीय नागरिक हैं या रेगुलर टैक्स फाइलर हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक (Aadhaar Pan Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। 

इस डेडलाइन की जानकारी आयकर विभाग की ओर से पहले भी कई बार दी जा चुकी है. ऐसे में अगर आपने अब भी आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी कीजिए क्योंकि एक बार डेडलाइन खत्म होने के बाद आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।

Aadhaar Pan Link: पैन-आधार को लिंक नहीं करने पर भारी नुकसान होगा,

खासकर क्योंकि पैन कार्ड करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन वार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप नए साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे.

Aadhaar Pan Link: आधार-पैन कार्ड को लिंक न करने के 3 नुकसान, देखें डिटेल

इसके अलावा आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पैन कार्ड को डिएक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसे तुरंत लिंक कर लेना चाहिए। 

यदि आप यह जांचना चाहते हैं कि दोनों दस्तावेज जुड़े हुए हैं या नहीं, तो आप ऑनलाइन सरल चरणों का पालन करके लिंकिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं।

 साथ ही अगर आपको पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा नजदीक आने के कारण ऑनलाइन लिंकिंग में परेशानी हो रही है, तो आप कुछ अन्य चरणों के जरिए भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

Aadhaar Pan Link: पैन-आधार लिंकिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया

  • पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • अगला लॉगिन विवरण दर्ज करें।
  • एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जिसमें आपसे अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा। यदि नहीं, तो मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • पैन विवरण के अनुसार नाम जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण पहले से ही उल्लेखित होंगे।
  • अपने आधार कार्ड पर उल्लिखित पैन विवरण के साथ स्क्रीन पर सत्यापित करें। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे दस्तावेज़ीकरण में ठीक करना होगा।
  • यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
  • आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो क्या करें?

यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपको निकटतम पैन केंद्र पर जाना होगा और एक हस्ताक्षरित आधार सीडिंग फॉर्म जमा करना होगा। आधार सीडिंग फॉर्म के साथ पैन और आधार जैसे सभी प्रासंगिक दस्तावेज अपने पास रखना याद रखें।

एसएमएस के जरिए पैन नंबर को आधार से कैसे लिंक करें?

अगर आपको आधार नंबर को पैन कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने में परेशानी हो रही है तो आप अपने मोबाइल से एक एसएमएस भेजकर इसे लिंक करा सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले यूआईडीपीएएन प्रारूप में एक संदेश टाइप करें यानी, यूआईडीपीएएन (स्पेस) 12 अंकों का आधार नंबर (स्पेस) 10 अंकों का पैन नंबर।
  • बस अपने रजिस्टर्ड नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें।
  • आपको आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के संबंध में एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

इस बीच, ध्यान दें कि आपके आधार और पैन कार्ड पर उल्लिखित नाम बिल्कुल मेल खाने चाहिए। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आधार को पैन से लिंक नहीं किया जाएगा। यूआईडीएआई ने आधार धारकों को त्रुटियों के मामले में अपने आधिकारिक वेब पोर्टल या एनएसडीएल पैन में बदलाव करने का विकल्प प्रदान किया है।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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