छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। लेकिन इसके साथ ही नई गाइडलाइन तथा नई तारीखें जिला कलेक्टरों द्वरा जारी की जाएंगी। बताया जा रहा हैकि वर्तमान में दी गई रियायतें जारी रहेंगी। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश दिए है। वहीं कुछ रियायतों के साथ दुकानों को खोलने का आदेश दिया है।
इस लॉकडाउन की खास बात यह है कि केंद्र सरकार की छूट के बावजूद राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं को नहीं खोलने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक पहले की 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही ई-पास अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था अंतर जिला आवागमन के लिए लागू होगी। प्रदेश में 7 जून तक धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल पर रोक रहेगी।
वही नाइट कर्फ्यू और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था भी अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं रोजमर्रा की सभी दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक तथा शराब दुकानें रात आठ बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जीएडी सचिव का कहना है कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन सोमवार को जारी होगी तथा यह मंगलवार 1 जून से प्रभावशील होगी। पूर्व की तरह जिले के कलेक्टर अपने जिलों में संक्रमण की दर को ध्यान में रखकर ही दिशा-निर्देश जारी करेंगे।