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शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका ख़ारिज

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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका (Bail Application) खारिज हो गई है। आर्यन के साथ ही साथ अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका भी खारिज हुई है। ज़मानत याचिका खारिज़ होने के बाद आर्यन खान (Aryan Khan) सहित अन्य आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में रहना होगा। बता दें कि ये पूरा मामला क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी (Cruise Ship Drugs Party) करने से जुड़ा है। एनसीबी (NCB) ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।


जबकि आर्यन खान (Aryan Khan) के वकील सतीश मानेशिंदे (Advocate Satish Maneshinde) की दलील थी कि मुख्य आरोपी के पकड़े जाने तक उनके मुवक्किल को हिरासत में रखा नहीं जा सकता। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन खान समेत अन्य 7 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया था। अब आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल में ही रहना होगा।


जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। इसके चलते भी आर्यन खान की जमानत की अर्जी को झटका लगा है। अरबाज मर्चंट (Arbaz Marchent) के वकील ने कहा है कि जल्द सेशन कोर्ट में बेल की अपील की जाएगी। एनसीबी (NCB) के वकील की दलील कोर्ट ने मानते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका (Bail Application) खारिज कर दी है। शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे समेत अन्य 2 लोगों की भी बेल खारिज की गई है। इस मामले में अरबाज मर्चंट और मुनमुन धमीजा की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। शाहरुख खान के बेटे के वकील का दावा, जल्द करेंगे सेशन कोर्ट में जमानत की अपील, अभी आर्डर की कॉपी मिलने के बाद समीक्षा की जाएगी। शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान ने वकील के माध्यम से कोर्ट से कहा है कि वह जांच में सहयोग करेंगे और देश छोड़कर नहीं भागेंगे।

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