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बिना नोटिस गिरा दिए आशियाने

लखनादौन (खबर सत्ता) । जिले के लखनादौन मुख्यालय में राजस्व विभाग के अमले ने बिना नोटिस दिये अतिक्रमण हटाओ मुहिम छेड़ दी तथा कई परिवारों के आशियाने गिरा डाले। इस घटना को लेकर प्रभावित लोगों ने आज एसडीएम लखनादौन ज्ञापन सौंप आवश्यक कार्यवाही की मांग की

जानकारी के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्र. 04 शिवाजी वार्ड में लखनादौन तहसीलदार ने बिना नोटिस और पूर्व सूचना के दो मकानों को जमींदोज कर दिया। इस कार्यवाही से कई लोग प्रभावित हो गये। बताया गया कि बुधवार को हुई इस कार्यवाही का प्रभावित लोगों ने विरोध किया है।

इस संबंध में सकुन बाई का कहना हैं कि रोजमर्रा के समान सहित खाने का अनाज भी उसी मकान में था। परंतु तहसीलदार ने बिना सूचना के मकान गिरा दिये जिससे अब हमारे उपर सिर में छत के साथ-साथ खाने-पीने की समस्या भी उत्पन्न हों गई हैं।

वही रामसखी बाई का कहना हैं कि बच्चे स्कूल गये हुये थे और वह मजदूरी में गई थी तब बच्चों ने आकर बताया कि उनका मकान तोड़ दिया गया है। इस तरह से अनेक लोग इस कार्यवाही से प्रभावित हुये है। बुधवार को ही इस कार्यवाही के बाद आज वार्ड क्र. 04 के रहवासी एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होनें ज्ञापन सौंप कर मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की।

इस मामले में नगर परिषद अध्यक्ष जितेन्द्र राय का कहना हैं कि बिना पूर्व सूचना के यह टपरिया तोड़ी गई हैं इसकी जानकारी के बाद मैंने लगातार प्रशासन से बात करने की कोशिश कि परंतु प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग का हवाला देकर मामला टालते रहे।

भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं का मासिक सैनिक सम्मेलन 10 दिसंबर को

सिवनी (खबर सत्ता) // सिवनी एवं बालाघाट जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिको एवं विधवाओं एवं उनके आश्रितों को यह जानकारी दी जाती है कि प्रतिमाह की तरह समस्त भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं एवं उनके आश्रितों का मासिक सैनिक सम्मेलन इस माह 10 दिसंबर सुबह 11 बजे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है | भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों मासिक सैनिक सम्मेलन में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकतें हैं ।

07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

सिवनी – देश के वीर सैनिकों को सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिये जिले में 01 दिसम्बर से 07 दिसम्बर तक सशस्त्र सेना झण्डा दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शस्त्र सेनाओं के जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं उनका पुण्य स्मरण करना तथा सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए धनराशि एकत्र करना हैं।

इस धनराशि का उपयोग शहीद सैनिकों के आश्रित परिजनों, विकलांग सैनिक, भूतपूर्व सैनिक को उपचार, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सिलाई, कड़ाई एवं अन्य तरह से आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। झण्डा दिवस निधि में दान की गई राशि पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा-297 (2)(क) के अन्तर्गत आयकर से छूट का प्रावधान है।

भारतीय सैनिक युद्ध तथा शांति के समय एक सजग प्रहरी की तरह सेवाएं देते हैं। वे देश को जल, थल तथा वायु में बहुत की कठिन परिस्थितियों तथा मुश्किल क्षणों में हर समय देश की सीमा की रक्षा करते हैं एवं भारत की अर्थव्यवस्था तथा भव्यता की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं।

अपनी अमूल्य सेवाओं के द्वारा बाढ़, भूकंप, तूफान तथा प्राकृतिक विपदाओं के समय देश की सहायता करते हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सशक्त सेनाओं के लिये अधिक से अधिक धन राशि दान करने के लिये जिले वासियों से अपील की गई है |

सिवनी कलेक्टर और राजनैतिक दलों की बैठक

सिवनी (खबर सत्ता ) // विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत आगामी 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर आज 5 दिसंबर को जिला निर्वाचन एवं कलेक्टर श्री गोपालचंद डाड की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही । बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपालचंद डाड द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को 11 दिसंबर को जिले की चारो विधानसभा की मतगणना कार्यवाही की जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में चारो विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना कार्य प्रात: 8 बजे से प्रारंभ होगा। जिसमें विधानसभा क्षेत्र बरघाट की मतगणना कक्ष क्रमांक 32 में, विधानसभा क्षेत्र सिवनी की मतगणना कक्ष क्रमांक 31 में, विधानसभा क्षेत्र लखनादौन की मतगणना कक्ष क्रमांक 5 में राउंडवार 14 -14 ईव्हीएम के अनुपात में किया जायेगा। इसी तरह केवलारी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कक्ष क्रमांक 41 एवं 42 में राउंडवार 7 – 7 ईव्हीएम के अनुपात में की जाएगी|

विधानसभावार डाक मतपत्रों की गिनती पृथक कक्ष में की जायेगी | जिसमें बरघाट विधानसभा के डाकमत पत्रों की गिनती कक्ष क्रमांक 34 में, सिवनी विधानसभा के डाकमत पत्रों की गिनती कक्ष क्रमांक 55 में, केवलारी विधानसभा के डाकमत पत्रों की गिनती कक्ष क्रमांक 40 में तथा लखनादौन विधानसभा के डाकमत पत्रों की गिनती कक्ष क्रमांक 8 में की जायेगी । मतगणना करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति भी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के समक्ष रेण्डमाइजेशन के उपरांत की जाएगी |

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त प्रत्येक मतगणना एजेंट को निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा | मोबाइल फोन के साथ ही अन्य सभी इलेक्ट्रोनिक सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी | तथा जुलूस / रैली प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति उपरांत ही आयोजित की जाएगी |

प्लास्टिक का कचरा जलाने वालों पर हो कार्यवाही- सेवा अभियान

सिवनी। नगर पालिका क्षेत्र सिवनी में विगत कुछ माह से सफाई कर्मियों द्वारा लगभग सभी वार्डों में एकत्र किये गये कचरे को जलाने का कार्य किया जा रहा है जो ना केवल पूर्णत: अवैधानिक है बल्कि इससे नगर में वायु प्रदूषण भी बढऩे की आशंका है, वहीं चिकित्सा विज्ञों की माने तो प्लास्टिक व पॉलीथीन जलाने से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इस संबंध में माँ वैनगंगा सेवा अभियान लखनवाड़ा द्वारा इस मामले में एक पत्र जिला कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड को लिखा गया है।

पत्र में अनुरोध किया गया है कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का नपा सिवनी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। प्रावधानों में स्पष्ट है कि किसी भी मानक की प्लास्टिक एवं पॉलीथिन बैगों को जलाया नहीं जा सकता, लेकिन पालिका के सफाई कर्मी अपने कत्र्तव्यों का पालन करने की बजाय एकत्रित कचरे को जलाकर ऐसी गैसों को वायु मंडल में शामिल कर रहे है जो श्वास संबंधी घातक रोगों को जन्म दे सकती है।

मांग की गई है कि प्लास्टिक सहित कचरा जलाने वाले नपा सिवनी के सफाई कर्मियों एवं नागरिकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाये ताकि कटते जंगलों के बाद पहले से ही सिवनी के तापमान में बढ़ोत्तरी को रोका जा सके।

एसीएबीसी प्रशिक्षण हेतु कृषि विषय के युवाओं से आवेदन आमंत्रित

सिवनी । नोडल अधिकारी सेडमैप – मैनेज एन.टी.आई शरद कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से एग्री क्लीनिक एण्ड एग्री – बिजनेस सेन्टर स्थापनार्थ प्रशिक्षण का आयोजन मैनेज नोडल संस्थान उद्यमिता विकास केन्द्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) में किया जा रहा है।

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादन आधारित उद्योग व्यवसाय स्थापित करने में रूचि रखने वाले युवाओं का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता कृषि विषय में हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण है। कृषि विषय में उच्च शिक्षित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

दो माह के निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण पश्चात एग्री क्लीनिक, एग्री बिजनेस सेन्टर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या अन्य कृषि आधारित व्यवसाय हेतु नाबार्ड पुनर्वित्त पोषित योजनांतर्गत बैंकों के माध्यम से 20 लाख रूपये तक ऋण की सुविधा है। प्रशिक्षण हेतु आवेदकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा जिस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है।
आवेदन एवं अन्य जानकारी हेतु शरद मिश्रा नोडल अधिकारी मैनेज से सेडमैप मुख्यालय 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल में कार्यालयीन समय पर दूरभाष क्रंमाँक 0755 – 4000905 अथवा मोबाईन नं 93402 05525 पर संपर्क किया जा सकता है।

लोक अदालत का आयोजन 08 को, प्रकरणों में मिलेगी नियमानुसार छूट

सिवनी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस.के. मिश्र के मार्गदर्शन में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर 08 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जायेगा।

उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह कावछा ने बताया कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1966 की धारा 162 व 163 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पतिकर अधिभार जल उपभेक्ता प्रभार में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जा रही है, यह छूट उन निकायों में प्रभावशील नहीं होगी जहाँ निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ है।

उन्होंने बताया कि इन शर्तों के अनुसार संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक एवं जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

इसके अलावा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये से कम तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इसके अलावा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

 

इसके साथ ही संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2018 – 2019 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करायी जाना अनिवार्य होगा। यह छूट 08 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधित प्रकरणों में मिलेगी छूट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिविसेप्रा डॉ.एस.के. मिश्र, के मार्ग दर्शन में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर 08 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जायेगा।

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह कावछा ने बताया कि विद्युत कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की 135,138 एवं 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में छूट दिये जाने आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत की दस से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

साथ ही ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिवस के पश्चात प्रत्येक 06 माही लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

वैध मतो का छठा हिस्सा नहीं मिलने पर होगी जमानत राशि जप्त

सिवनी 3 दिसंबर 18/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे वे सभी उम्मीदवार अपनी निक्षेप राशि या सुरक्षा निधि गंवा बैठेंगे जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गये वैध मतों के छठवें हिस्से से कम या बराबर मत प्राप्त होंगे।

आयोग के निर्देशों के मुताबिक कुल वैध मतों के 16.66 प्रतिशत अथवा छठवें हिस्से से कम या बराबर मत मिलने पर उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई निक्षेप राशि जप्त कर ली जायेगी। इस राशि को उसे वापस नहीं किया जायेगा। आम बोलचाल की भाषा में इसे जमानत जप्त हो जाना कहते हैं।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10 हजार रूपए और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को 5 हजार रूपए की सुरक्षा निधि नामजदगी का पर्चा दाखिल करते वक्त जमा करानी होती है। व्यवस्था यह है कि उम्मीदवार यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में पड़े कुल वैध मतों का 16.66 प्रतिशत हिस्सा (छठवां हिस्सा) भी हासिल न कर सके तो फिर उसके लिए अपनी यह जमानत राशि बचाना मुमकिन नहीं रह जाता।

बबरिया तालाब में मिली लाश

सिवनी-जिला मुख्यायल के समीप ग्राम मानेगांव के बाबरिया तालाब में आज सुबह 9 बजे एक युवक का शव पानी में तैरता मिला।

घटना की जानकारी डूंडा सिवनी थाना प्रभारी प्रदीप वाल्मीकि को दी गई , मृतक के पास से मिले आधार कार्ड से शव की पहचान हो गई है।

ऊक्त शव मुकेश पिता विष्णु डेहरिया निवासी विवेकानंद वार्ड सिवनी 19 वर्ष का है।