घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार चार्ज करने पर जाना होगा जेल, वाहन जप्त होगा

SHUBHAM SHARMA
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भोपाल। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है।

दरअसल अब इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने वाले लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू बिजली के साथ ही कृषि बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिक कार स्कूटर या फिर बाइक को चार्ज करने पर अपराध की श्रेणी में रखा है।

अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन जिलों में लागू किया ये नियम

इलेक्ट्रिक वाहन इस समय सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, लेकिन मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत मध्य प्रदेश के 16 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन ई-रिक्शा, स्कूटर, कार को घरेलू एवं कृषि बिजली कनेक्शन से चार्ज करना अपराध घोषित कर दिया है।

यह नियम राजधानी भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग समेत कई जिले शामिल है।

जिसमें इस तरह का अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसका वाहन जप्त करने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

वाहन जप्ती के साथ लगेगा जुर्माना

इस मामले में विद्युत कंपनी के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने जानकारी दी है।

उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के द्वारा घरेलू कृषि के साथ ही प्रयोजन से लिए गए बिजली कनेक्शन का वाहन चार्ज करने हेतु उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के उक्त धारा 2 के तहत ऐसे वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जप्त कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं ।इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा।

ऐसे में जो व्यक्ति मीटर को बाईपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज करते हैं।

ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चार्जिंग हेतु उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

घर की बिजली से चार्ज नहीं कर सकते वाहन

गौरतलब है कि इस समय मध्य प्रदेश में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इनके लिए बिजली खर्च होना मुनासिब है।

बिजली कंपनी भी कुछ नए नियम निकाल रही है जिसके तहत अब एक सख्त नियम निकाला है जिसके तहत अब कोई भी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपने घर की बिजली से चार्ज नहीं कर सकता है। उसके लिए बिजली उपभोक्ता की तरफ से निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना पड़ेगा।

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Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
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