सिवनी- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीय बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के अधिकतम ₹200000 सीमा तक के ऋण योजना पात्रता अनुसार 31 मार्च की स्थिति में माफ किया जाना है।
साथ ही ऐसे कृषक जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 की स्थिति में अपना ऋण पूर्णतः या आंशिक रूप से जमा करवा दिया है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाना है।
योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों के ऋण खातों का आधार सीडिंग एवं मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है।
अतः कृषकों से आग्रह है कि संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर अपने ऋण खातों में आधार सीडिंग एवं मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं।