सिवनी // मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय परिवाद समिति का पुर्नगठन किया जाना है।
इस समिति में (एक अध्यक्ष, जो महिला होगी तथा 03 अन्य सदस्य होंगे) अध्यक्ष सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्व महिला। सदस्य -1 महिला-जिले में विकासखंड, तहसील, वार्ड अथवा नगरपालिका में कार्यरत महिला।
सदस्य 02 जिनमें से एक सदस्य महिला होगी जो महिलाओं की समस्या के प्रति प्रतिबद्व ऐसे गैर सरकारी संगठन या संगमों में से नामांकित की जायेगी या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो परंतु कम से कम एक को विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो। इनमें से एक नामित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला।
उक्त स्थानीय परिवाद समिति के लिये अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिये आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। जो महिला पुरूष उक्त कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, वे सादे कागज पर अपना आवेदन जिसमें आवेदक का नाम, आवेदित पद का नाम, जन्म तिथि, वर्ग/श्रेणी, पत्राचार हेतु पता एवं दूरभाष क्रमांक, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव अंकित हो,
दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां 1. स्वंय का फोटो, के साथ कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास (बाल संरक्षण शाखा) जिला-सिवनी, प्रायवेट बस स्टेंड के पास हॉकी स्टेडियम के पीछे, जिला सिवनी में कार्यालयीन दिवसों में 21 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं।