लोक अदालत का आयोजन 08 को, प्रकरणों में मिलेगी नियमानुसार छूट

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस.के. मिश्र के मार्गदर्शन में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर 08 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जायेगा।

उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह कावछा ने बताया कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1966 की धारा 162 व 163 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पतिकर अधिभार जल उपभेक्ता प्रभार में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जा रही है, यह छूट उन निकायों में प्रभावशील नहीं होगी जहाँ निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ है।

उन्होंने बताया कि इन शर्तों के अनुसार संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक एवं जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

इसके अलावा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये से कम तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इसके अलावा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

 

इसके साथ ही संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2018 – 2019 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करायी जाना अनिवार्य होगा। यह छूट 08 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधित प्रकरणों में मिलेगी छूट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिविसेप्रा डॉ.एस.के. मिश्र, के मार्ग दर्शन में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर 08 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जायेगा।

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह कावछा ने बताया कि विद्युत कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की 135,138 एवं 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में छूट दिये जाने आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत की दस से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

साथ ही ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आँकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिवस के पश्चात प्रत्येक 06 माही लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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