सिवनी । सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फांटिग ने कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जारी आदेश में मंगलवार को आंशिक संशोधन करते हुए जिले की अतिआवश्यक सामग्रियों एवं सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा संस्थाओं के संचालन हेतु निर्धारित किये गए दिवसों की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रातः 6 से शाम 7 बजे तक खुला रखने की अनुमति के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार इस कड़िका के अतिरिक्त पूर्व आदेश की शेष कड़िका एवं शर्ते पूर्ववत जारी रहेंगी। सभी के लिए कोविड़ प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा उल्लघंन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तहत कार्यवाही की जायेगी।
सिवनी जिले में 8 हुए स्वस्थ, एक मरीज मिला, जिले में अब 35 एक्टिव केस
सिवनी जिलें के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के सकारात्मक प्रयासों से लगातार कोरोना मरीज स्वस्थ रहें हैं। जिलें में एक्टिव केस की संख्या लगतार घट रही हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के.सी. मेशराम से प्राप्त जानकारी अनुसार 15 जून को एक मरीज मिला, वहीं 8 स्वस्थ हुये हैं।
जानकारी अनुसार अब तक जिले में कुल 122983 संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। जिसमें से 6752 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये गए हैं। जिनमें मरीज पूरी तरह 6689 स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 35 एक्टिव केस हैं। जिनमें से 33 मरीज होंम कोरोनटाइन हैं। जिनकी मॉनिटरिंग कोविड़ कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से की जा रहीं।