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बढ़ रहा कोरोना का संकट! अगर आपके परिवार में शादी है तो इन शहरों के लिए जान लें जरूरी नियम

By Khabar Satta

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, बाहर से आने वाले नागरिकों के टेस्ट और शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ को लेकर कई कदम उठाए हैं। दिल्ली सहित कई राज्यों में शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी है।

कई राज्यों ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों पर लिमिट लगा दी है। ऐसे में जानते हैं कि किस-किस राज्य ने शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को लेकर नियम बनाए हैं और वहां कितने लोग शामिल होंगे यह तय किया गया है। आप भी जान लीजिए आपके राज्य में कितने लोगों के शादी में जाने की छूट है

शादी समारोह को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला (Wedding Ceremony Guidelines in Delhi)

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों पर लगी लिमिट घटा दी है।  राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। मेट्रो, डीटीसी एवं क्लस्टर बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। इससे पहले सरकार ने दिल्ली में अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 (बंद जगह में) कर दी है। अभी तक किसी शादी समारोह में अधिकतम 200 (बंद जगह में) लोग इकट्ठा हो सकते थे, जबकि किसी खुली जगह में शादी समारोह में अब अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, पहले इसपर कोई लिमिट नहीं थी। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

यूपी में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए लोगों की अधिकतम संख्या तय (Wedding Ceremony Guidelines in UP)

यूपी सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते अधिकारियों को कई निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिया कि सार्वजनिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 200 से अधिक और बन्द स्थानों पर 100 से अधिक लोग एकत्र न हों। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। इसके अलावा धर्मस्‍थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी है।

बिहार में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक (Wedding Ceremony Guidelines in Bihar)

बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, दूरसंचार, डाक, बैंक आदि पर ये लागू नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा निजी आयोजन पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कर के लिए 50 तथा श्राद्ध और विवाह के लिए 200 लोगों तक की सीमा रहेगी।

महाराष्ट्र में शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति (Wedding Ceremony Guidelines in Maharashtra)

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले कदम उठाए थे। 24 घंटे में 35952 नए कोरोना केस आने के बाद सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। मॉल, मार्केट और सिनेमा हॉल में 50 फीसदी लोगों को अनुमति दी जाएगी। वहीं शादी समारोह में महज 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।

राजस्थान में शादी में 200 लोग हो सकते हैं शामिल (Wedding Ceremony Guidelines in Rajasthan)

राजस्थान की बात करें तो में शादी समारोह में आने वाले अधिकतम लोगों की संख्या 200 है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था और शादी, अंतिम संस्कार के लिए नियम तय किए थे। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राजस्थान में शादी में 200 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग तक शामिल हो सकते हैं।

ओडिशा में भी शादी में शामिल होने वालों की संख्या तय (wedding guidelines in Odisha)

ओडिशा में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादी में मेहमानों की सीमा 200 है और अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक जा सकते हैं। पहले शादी समारोह के लिए यह लिमिट 500 थी, जिसे अब तय कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में शादी में शामिल होने के लिए लेना पड़ेगा ई-पास (wedding ceremony guidelines CG)

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैवाहिक कार्यक्रम, अंतिम संस्कार, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 में सीमित कर दी गई है। इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों को Edistrict.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। विवाह के लिए आवेदन करने के साथ शादी का कार्ड या उसके डिटेल के साथ वर-वधू और उनके माता-पिता का आधार कार्ड स्कैन कर अपलोड करना होगा। विवाह का कार्यक्रम वर या वधू के घर में आयोजित करने की शर्त के साथ ही अनुमति मिलेगी। दोनों पक्षों से वहां केवल 10 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।

Khabar Satta

खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता

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