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गुजरात HC ने दिया वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन का निर्देश, राज्‍य सरकार करेगी फैसला

By Khabar Satta

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अहमदाबाद। गुजरात में कोरोना (CoronaVirus Gujarat) की स्थिति को देखते हुए उच्चन्यायालय (Gujarat High Court) ने वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) तथा तीन-चार दिन का लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार अदालत के निर्देश की समीक्षा के बाद फैसला करेगी। गुजरात में प्रतिदिन ढाई से 3 हजार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं।

अदालत का सरकार को सख्‍त निर्देश

 गुजरात उच्च न्यायालय में कोरोना संक्रमण पर चल रही सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय कहां है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए तीन-चार दिन का लॉकडाउन तथा वीकेंड कर्फ्यू के बारे में विचार करना चाहिए। अदालत में राज्य के बड़े शहरों में कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार को यह सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि प्रदेश में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम व आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

तेजी से फैल रहा है कोरोना

 गौरतलब है कि फरवरी-मार्च में ही है महानगर पालिका नगर पालिका जिला एवं तहसील पंचायत चुनाव के बाद से प्रदेश में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकार एक बार फिर राज्य में कोरोना पर अंकुश पाने के लिए सभी तरह के आवश्यक उपाय कर रही है लेकिन इसके बावजूद केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी तथा वीक एंड कर्फ्यू व 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लगाने की जरूरत बताई है।

उच्च न्यायालय ने जतायी नाराजगी

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ एवं भार्गव कारिया ने गुजरात में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को यह निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राजनीतिक कार्यक्रमों पर नाराजगी जताते हुए रैली सभा व बैठकों पर तुरंत रोक लगाने की बात कही है। चुनाव के नाम पर प्रदेश में जगह-जगह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इससे उच्च न्यायालय काफी नाराज नजर आया।

 राज्य सरकार ने अदालत के निर्देश पर समीक्षा करने के बाद फैसला करने की बात कही है। गौरतलब है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद आगामी दिनों में गांधी नगर महानगरपालिका के भी चुनाव होने हैं तथा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी सहित कई संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव में भी गाइडलाइन का पालन करना पड़ सकता है।

Khabar Satta

खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता

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