रफीक ने रवि बनकर लड़की को फंसाया, गृहमंत्री बोले- नए लव जिहाद कानून के तहत होगी कार्रवाई

Khabar Satta
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भोपाल: यूपी के बाद आज मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मंजूरी मिल गई। अब इसे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मंजूरी के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित कराना पड़ेगा। धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश में 19 प्रावधान है। साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि कोलार में हुए लव जिहाद मामले की पुष्टि होती है तो सबसे पहली कार्रवाई उन्ही आरोपियों के खिलाफ होगी।

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आपको बता दें कि भोपाल के कोलार इलाके के एक मंदिर में नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करने का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार औबेदुल्लागंज इलाके में रहने वाली 23 साल की एक लड़की चार साल पहले बीमार थी, उसे चलने फिरने में परेशानी होती थी। इस दौरान होशंगाबाद निवासी एक युवक उसकी झाड़फूंक और पैरों की मालिश करने के लिए आया करता था। उसने अपना नाम रवि यादव बताया था। करीब तीन साल तक चेल मालिश उपचार के बाद लड़की ठीक हो गई। एक साल पहले लड़की मोबाइल पर रवि से बातचीत करने लगी। दोनों में प्यार हुआ और मामला शादी तक पहुंच गया।

आधार कार्ड पर मुस्लिम की बजाय लिखवाया हिंदू नाम…

रवि ने परिचय के लिए उसने अपना आधार कार्ड दिया था। बाद में परिवार वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो गए। 26 दिसंबर को युवती के घर हल्दी की रस्म अदा की गई और रविवार 27 दिसंबर को एक मंदिर में शादी होना तय हुआ। लेकिन धर्म को लेकर हिंदू संगठन को संदेह हुआ तो लोग इकट्ठा हो कर उनके घर पहुंचे। उन्होंने शादी रुकवाकर पूछताछ की तो रवि ने बताया कि उसका सही नाम मो. रफीक है। इसके बाद सारा सच सामने आ गया कि लड़का मुस्लिम था और नाम बदलकर युवती से शादी करने वाला था।

सोमवार को युवती ने कोलार थाने जाकर आरोपी रवि उर्फ मो. रफीक के खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस ने शून्य पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। केस डायरी औबेदुल्लागंज भेजी जा रही है, जहां असल कायमी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसका फर्जी नाम से आधार कार्ड बनाने और बनवाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल रफीक समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता
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