नियमों को ताक पर रखकर जारी हुई केंद्रीय विद्यालय की अस्थाई प्रवेश सूची।

By SHUBHAM SHARMA

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लखनादौन – लखनादौन जिला सिवनी में केन्द्रीय विद्यालय के नवीन सत्र हेतु पंजीयन की प्रक्रिया विगत 28 जून 2018 तक पूर्ण होने के उपरांत गत 13 जुलाई को अस्थाई प्रवेश सूची जारी की गई। जिसमें तमाम अनियमितताएं सूची को प्रथम दृष्टि में देखने पर ही स्पष्ट रूप से प्रतीत होती हैं कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रवेश प्रक्रिया नियमावली का एस के साहू, प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय लखनादौन द्वारा खुलकर अवहेलना की गई हैं और अपनी मनमर्जी से प्रवेश सूची को जारी कर दी गई हैं। जारी सूची में अनियमितता देख स्थानीय अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है जिससे अभिभावकों ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा ।

अपने ज्ञापन में अभिभावको निम्न लिखित बिन्दुओं के आधार पर अपनी आपत्ति प्रेषित करते हैं और केन्द्रीय विद्यालय लखनादौन की अस्थायी प्रवेष सूची को निरस्त कर पुनः नई सूची प्राप्त आवेदनों के संलग्न दस्तावेजों को निरीक्षण कर जारी करने की मांग की है।

1. प्रवेश प्रक्रिया में जिन दस्तावेजों को प्रवेश आवेदन के साथ प्राचार्य द्वारा मांगा गया था उन दस्तावेजों में दूरी का प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मुख्य रूप से सम्मलित थें। माननीय महोदय जी दूरी का प्रमाण पत्र इसलिए मांगा गया था चूंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नियमावली में भी 8 किमी के दायरे हेतु दूरी निर्णित की गई हैं एवं इस हेतु नियमों का उल्लेख भी नियमावली में हैं परंतु उन नियमों को ताक में रखकर प्राचार्य द्वारा अपनी मनमर्जी से 8 किमी से अधिक दूरी के दस्तावेजों को भी मान्य करते हुये प्रवेष सूची में उन बच्चों के नामों का समावेष हैं, जबकि प्रथम दृष्टि में ही उन क्षेत्रों की दूरी वह प्रतीत नहीं होती जो उसमें दर्षाई गई हैं निष्चित रूप प्राचार्य को जीपीएस (GPS) के माध्यम से सत्यापित कर आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर सूची में प्रकाषित किया जाने का निवेदन हैं।

2. मान.महोदय सिर्फ केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेष लेने हेतु कुछ शासकीय कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की दूरी के शपथपत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गई हैं उक्त आवेदनों की सूक्ष्य जांच की जाकर उन शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर उन पर उचित कार्यवाही का निवेदन हैं।

3. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवाने हेतु लोक सेवा केन्द्र में किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं किये जाने के कारण कई अभिभावकों द्वारा अपनी फर्जी जानकारी प्रदान कर प्रमाण पत्र बनवाये गये हैं । स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को आधार का माना जायें। हम सभी अभिभावकगणो की मांग है कि वही आधार कार्ड मान्य किये जाने चाहिए जो अपडेट ना किये गये हो।

4. प्रत्येक राज्य शासन के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेष मिले, इस हेतु कोई नियमावली नहीं हैं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस हेतु भी नियमावली हैं, कि किस राज्य शासन के कर्मचारी के बच्चों को इसका लाभ दिया जा सकें जिसका वर्तमान समय में तैयार सूची में नियमों को दरकिनार करते हुये मध्यप्रदेष शासन के अपात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया गया हैं जिसकी सूक्ष्य जांच की जानी चाहिये।

अभिभावकों ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि केन्द्रीय विद्यालय लखनादौन द्वारा वर्तमान में जो अस्थायी प्रवेष सूची जारी की गई हैं उसे निरस्त कर पुनः नई सूची केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेष पाने हेतु नियमावली का पालन करते हुये नई सूची का प्रकाषन किये जाने का निवेदन हैं।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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