MP Navratri महोत्सव: कोरोना वायरस रोकथाम को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, रात्रि 08 बजे दुकाने बंद का आदेश निरस्त

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MP: Navratri महोत्सव के साथ कोरोना वायरस रोकथाम को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, रात्रि 08 बजे दुकाने बंद का आदेश निरस्त

भोपाल : कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

MP: Navratri महोत्सव के साथ कोरोना वायरस रोकथाम को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जारी आदेशानुसार खुले मैदान में सामाजिक/शैक्षणिक/ खेल / मनोरंजन/ सांस्कृतिक / राजनीतिक / रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार (10X10 फीट के मैदान में 10 व्यक्ति के मान से) को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह (Congregation) के कार्यक्रमों केआयोजकों को लिखित आवेदन पर अनुमति प्रदान की जाएगी। आवेदन पर कार्यक्रम की तिथि समय एवं स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी। आयोजकों को कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराना तथा कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों के भीतर विडियोग्राफी की डी वी डी (DVD) सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

MP: Navratri महोत्सव में कंटेनमेंट जोन में रहेगा से प्रतिबंधित

कंटेनमेंट जोन में सामाजिक/ शैक्षणिक / खेल/ मनोरंजन /सांस्कृतिक / राजनैतिक/ रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रम पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगें। धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते है, वहां उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/ अर्चना की व्यवस्था करनी होंगी। जिसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या 10×10 फीट के कक्ष अथवा हॉल में एक समय में 5 व्यक्ति नियत की गयी हैं। किंतु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। कोविड-19 की रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन श्रद्धालुओं/धर्मावलंबियों से कराए जाने की जिम्मेदारी धार्मिक स्थल प्रबंधन एवं आयोजकों की रहेगी।

MP नवरात्री में रात्रि 08 बजे दुकाने बंद होने वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया

इसी तरह विगत 6 अक्टूबर को धार्मिक एवं त्यौहारों के आयोजन को लेकर जारी पूर्व आदेश में उल्लेखित दुकानों की रात्रि 8.00 बजे तक ही खुलने की कंडिका को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश की अन्य कंडिका पूर्ववत लागू रहेंगी। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

Web Title : MP: Restrictive order issued for prevention of corona virus with Navratri Festival, shops closed at 08 pm

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.