पुरानी बकाया राशि हेतु सरल समाधान योजना का व्यवसायी ले लाभ

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: उपायुक्त राज्यकर वृत्त सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 तहत वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अधीन पुरानी बकाया राशि संबंधी प्रकरणों को उदारतापूर्वक समाधान करने हेतु सरल समाधान नाम से योजना लाई गई है।

इसके तहत मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश होटल तथा वासग़ृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम 1988, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 आदि अधिनियमों के तहत आने वाली कर बकाया का समाधान अत्यन्त सरल तरीके से किया जायेगा।

जिले के समस्त ऐसे बकायादार जिनकी उक्त अधिनियमों के तहत किसी प्रकार की बकाया शेष है, अथवा किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में लंबित है वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि यह योजना शासन एवं व्यवसायियों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने की एक अत्यंत उदार योजना है, जिसके तहत शास्ति एवं ब्याज में एक निश्चित अनुपात में आकर्षक छूट प्रदान की गई है।

अत: सिवनी वृत्त के सभी व्यवसायियों से अपील है कि वे शीघ्रातीशीघ्र वाणिज्यिक कर कार्यालय सिवनी से अथवा अपने कर सलाहकार से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठाये ताकि वसूली संबंधी भावी परेशानी एवं कठोर कार्यवाही से बच सके। इस योजना की और अधिक जानकारी के लिये व्यवसायी 9406970138, 8839486654, 7974145879, 8878729199 मोबाईल नंबर पर संपर्क कर सकते है।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.