ग्वालियर हाई कोर्ट की फटकार : आप कितने भी बड़े हों, पर कानून आपसे बड़ा है, जानिये किसे और क्यों कहा

SHUBHAM SHARMA
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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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ग्वालियर। राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। जिसमें रैलियों में कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप कितने भी बड़े हों, मगर कानून आपसे बड़ा है। हाई कोर्ट ने तीन वकीलों को न्याय मित्र भी बनाया है। जिनका काम राजनीतिक गतिविधि या अन्य किसी आयोजन में कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना होने पर प्रिंसीपल रजिस्ट्रार के माध्यम से हाई कोर्ट को अवगत कराना है।

साथ ही कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को नोटिस भी जारी किए हैं। इसका जवाब 28 सितंबर तक प्रस्तुत करना है।

हाई कोर्ट की युगल पीठ ने शुक्रवार को राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इसमें कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि कोरोना की महामारी तेजी से फैल रही है। केन्द्र या राज्य ने कोरोना को लेकर गाइड लाइन भी जारी की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कई फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए हैं। बिना समुचित साक्ष्य के इन फोटोग्राफ को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। यदि यह फोटोग्राफ अभी की राजनीतिक गतिविधियों के हैं तो राजनेता व प्रशासनिक अफसर जो भी हैं, वह गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। आम आदमी, राजनेता एवं राज्य के मुखिया को भी कानून का सम्मान करना आवश्यक है।

हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आगामी सुनवाई की दिनांक तक राजनीतिक व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जिले के कलेक्टर इसका पालन सुनिश्चित कराएंगे।

वकीलों को बनाया न्याय मित्र

हाई कोर्ट ने तीन वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त किया है। इसमें एड. संजय द्विवेदी, राजू शर्मा, वीडी शर्मा शामिल हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि न्याय मित्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी के भी द्वारा कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना किए जाने पर प्रिंसीपल रजिस्ट्रार के माध्यम से हाई कोर्ट को अवगत कराएंगे। जिससे केस पर जल्दी सुनवाई हो सके।

जनहित याचिका में यह बिंदु शामिल थे

अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि कोविड-19(कोरोना) की वजह से शादी, अन्य सामाजिक कार्यक्रम व अंत्येष्टी में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, लेकिन शहर में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 200 से अधिक मरीज निकल रहे हैं। शहर में होने वाली सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.