बेरोजगारी भत्ता : नौकरी गई तो तीन महीने तक बेरोजगारी भत्ता

By SHUBHAM SHARMA

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नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी (COVID-19 Pandemic) और लॉकडाउन (Lockdown) के बीच कई कंपनियां बंद हो रही हैं. बिजनेस मंद पड़ने और कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने घोषणा की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर (March-December 2020) के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Benefit) देगी.

ESIC कर्मचारियों के लिए नए नियम हो गए लागू
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों के पास वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) कार्ड है, वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे. यानि ऐसी कंपनियां, जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे. सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna) के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा.

तीन महीने तक मिलता रहेगा भत्ता
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों (तीन महीने) तक भत्ता मिलता रहेगा. आवेदक अपनी मौजूदा औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है. सरकार ने साफ किया है कि इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हैं.

आवेदन के लिए कंपनी जाने की भी जरूरत नहीं
नए नियम के तहत बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए अपनी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं होगी. आवेदक सीधे ESIC की शाखा (ESIC Branch Office) में जाकर इस भत्ते की मांग कर सकता है. सरकार की ओर से मिलने वाला भत्ता सीधे आवेदक के बैंक खाते में आएगी.

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.