सिवनी: जिले घसौर थाना अंतर्गत एक पत्रकार से मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.
अवैध गतिविधियों को अंजाम देने तथा लोगों से फर्जी तरीके से नियम विरुद्ध वसूली को शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना पत्रकारों पर भारी पड़ रहा है इन गतिविधियों से जुड़े लोग अब पत्रकारों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो रहे हैं जिससे हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया खतरे में दिखाई पड़ रहा है।
पुलिस थाना घंसौर अंतर्गत एक पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले कम्प्यूटर सेंटर संचालक के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना विगत 8 जुलाई की है जहां घंसौर में एक चैनल से जुड़े पत्रकार पवन पाठक द्वारा घंसौर के शांतिनगर बसस्टैंड स्थित द स्मार्ट कम्प्यूटर नामक दुकान पर भिलाई के प्राचार्य के नाम की आईडी से फर्जी तरीके से आधार सेंटर संचालित करने के मामले में खबर प्रकाशित किया गया था.
शिकायत में बताया गया शांति नगर में स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर है जिसे राजेश नामदेव व संजय नामदेव संचालित करते हैं जिनके द्वारा भिलाई प्रिंसिपल की आईडी से आधार कार्ड बनाए जा रहे उनके द्वारा आधार कार्ड बनाने के लिए आम लोगों से 200 से 300 वसूले जा रहे हैं आम जनता की शिकायत पर पवन पाठक द्वारा संजय नामदेव राकेश नामदेव की कार्यशैली को अपने चैनल में 12 जून एवं 23 जून को प्रकाशित किया गया था जिसकी शिकायत एसडीएम एवं नायब तहसीलदार घंसौर को की गई थी घटना दिनांक 8 जुलाई को एसडीएम घंसौर से कार्रवाई के संबंध में जानकारी लिया गया जिनके द्वारा भिलाई प्रिंसिपल को इसके संबंध में नोटिस जारी करना बताया गया है.
इसके बाद एसडीएम कार्यालय से जानकारी लेकर पवन पाठक घर लौट रहा था तभी शांति नगर स्थित संजय व राजेश नामदेव ने अपने स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर के सामने से पवन पाठक मोटरसाइकिल से निकला तो उसी समय राजेश नामदेव दुकान से निकलकर हाथ में लेकर मोटरसाइकिल के सामने आ गया तथा पवन पाठक को गंदी-गंदी गालियां देते हुए मोटरसाइकिल रोका और कहने लगा कि तू मेरी कंप्यूटर सेंटर के खिलाफ बहुत न्यूज़ चैनल में समाचार चला रहा है उसी समय छोटा भाई संजय नामदेव दुकान से निकल कर आया और पवन पाठक के साथ दोनों ने मिलकर मारपीट किया जिससे वह घायल हो गए
तथा घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए संज्ञान में लाया गया है पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 341, 506 सहपठित धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।