सिवनी : कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर किये जा रहे गेंहू, चना एवं मसूर उपार्जन में सीमावर्ती राज्य, जिले से उपार्जन केन्द्रों पर उपज की अवैध बिक्री रोकने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं ।
जारी आदेशानुसार सीमावर्ती जिले के राज्यमार्ग से आने वाले गेंहू, चना एवं मसूर की जांच कृषि उपज मंडी व राजस्व विभाग के अमले के माध्यम से करायी जायेगी। किसान तौल पर्ची में उपज विक्रय लाने वाले वाहनों का सही नम्बर दर्ज करवाने के साथ ही बाहर प्रदेश के पंजीकृत वाहनों में लाने वाली उपज की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। उपार्जन केन्द्रों में भारी वाहनों जैसे ट्रक, मेटाडोर, डम्पर के माध्यम से स्कंध विक्रय हेतु लाने पर सघनता से जाँच करने तथा वास्तविक कृषक होने पर ही तौल करने के निर्देश दिए हैं।
इसी तरह कृषि उपज मंडियों में विक्रय स्कंध के भण्डारण एवं उसके परिवहन पर सतत निगरानी रखने एवं सभी सीमावर्ती उपार्जन केन्द्रों पर नोडल अधिकारियों को नियमित उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता एफएक्यू की जांच करते हुए किसी भी स्थिति में नॉन एफएक्यू स्कंध उपार्जित न करने तथा उपार्जन पश्चात बोरे पर लगाये जाने वाले टैग पर किसान कोड नम्बर अनिवार्यत: करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।
इसी तरह विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल से सीमावर्ती उपार्जन केन्द्र की सघन जाँच करते हुए असामान्य आवक प्रदर्शित होने पर विशेष जाँच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं । उन्होंने अधिकारियों को उपार्जन के अंतिम सात दिवसों में भण्डारित गेंहू, चना एवं मसूर की निकासी पर विशेष निगरानी करते हुए कृषकों के नाम पर अन्य किसी व्यक्ति व व्यापारी द्वारा उपार्जन केन्द्र पर उपज का विक्रय न हो इसके पुख्ता इंतजाम किये जाने के निर्देश दिये हैं। उपार्जन में किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी ।