मशीनों के पार्ट्स उपलब्धता एवं अन्य सुविधाओं के लिए आदेश जारी
सिवनी : वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जारी लॉक डाउन एवं कर्फ्यू अवधि में जिला प्रशासन द्वारा रबी फसलों की कटाई एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई हेतु किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशानुसार कृषि एवं बागवानी के संबंधित शक्ति चालित कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर रीपर,थ्रेशर सहित अन्य मशीन के पार्ट्स दुकाने लॉक डाउन एवं कर्फ्यू में खुली रहेगी। इन यंत्रों के रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री, ट्रैक्टर तथा कृषि यंत्र चालको को ड्राइविंग लाइसेंस एवं परिचय पत्र साथ रखना होगा।
इसी तरह कृषि यंत्र संचालन में लगने वाले डीजल, इंजन ऑयल को लाने ले जाने के लिए छूट दी जाएगी। जिसके लिए यंत्र से संबंधित समस्त वैध दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में डीजल एवं इंजन ऑयल का स्टॉक नहीं किया जाएगा न ही इसकी कालाबाजारी की जाएगी ।
कृषि यंत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की भी छूट दी जाएगी। जिसके लिए वाहन संचालन करने वाले 2 से 3 व्यक्तियों का वैध पहचान पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन के वैध दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा । साथ ही सभी फॉर्म मशीनरी में लिप्त कस्टम हायरिंग सेंटर भी प्रारंभ रहेंगे।
किसानो एवं कृषि कार्य में लगने वाले सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा 2 मीटर की दूरी रखते हुए फसल कटाई कार्य संपन्न कराया जाएगा। कटाई के दौरान कम से कम 3 बार हाथ धोना सुनिश्चित किया जाएगा ।
कटाई कार्य हेतु 1 एकड़ में 5 से अधिक श्रमिक नहीं लगाए जाएंगे तथा कटाई कार्य में किसी भी कृषक अथवा कृषि श्रमिक को सर्दी,खासी, बुखार से पीड़ित होने पर होम आइसोलेशन में रखा जाएगा । 14 दिन उपरांत आइसोलेशनअवधि समाप्त होने के पर कोरोना संक्रमण के सिम्टम्स नहीं पाए जाने पर कृषि कार्य पर लगाया जाएगा। जिसकी निगरानी ग्राम के सचिव एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा की जाएगी