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सिवनी / कोरोना वायरस : जिले में धारा 144 लागू

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी : कोरोना वायरस : धारा 144 के तहत सोशल मीडिया में भ्रमित पोस्ट को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत आदेश जारी कर विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइड जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ,टि्वटर ,इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में भ्रमित जानकारी पोस्ट, फोटो-वीडियो आदि तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

16 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि के लिए जारी इस आदेश परिपालन में सोशल मीडिया साइट जैसे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ,टि्वटर ,इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक पोस्ट, मैसेज, चित्र अथवा चलचित्रों की पोस्ट तथा इनका फॉरवर्ड किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सिवनी-विगत दिनों शोशल मिडिया के वीभन्न माध्यमो से कोरोना वायरस को लेकर फैलाई अफवाहों को लेकर आज जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह दवरा 16 मार्च से 31 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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