सिवनी एक महिला से मारपीट करने वालों को अदालत ने सजा सुनायी है.
सिवनी । ग्राम बोरिया निवासी नूरजहाँ बी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना छपारा में लिखवायी थी कि आठ जनवरी 2016 को दोपहर साढ़े 12 बजे उनके मोहल्ले के निवासी आरोपी सुनील डहेरिया (22) पिता तुलसीराम डहेरिया एवं एक अन्य आरोपी अनिल डहेरिया (30) पिता तुलसीराम डहेरिया, दोनों निवासी बोरिया के द्वारा उनके घर के बाजू की सरकारी जमीन जिस पर वे मवेशी बांधते हैं उस जगह को मकान बनाने के लिये वे साफ कर रहे थे।
इसे देख कर महिला के ससुर शेख इनायत ने आरोपियों को मना किया तब दोनों आरोपियों ने उन्हे गालियां दीं। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए उनके साथ झूमा झपटी कर मारपीट की जाने लगी।
महिला अपने ससुर को बचाने आयी तो दोनों आरोपियों ने गाली गलौज की और इस दौरान अनिल ने उन्हें लाठी से मारा, जिससे महिला को चोटें आयीं। दूसरे आरोपी सुनील ने भी पीड़िता को थप्पड़ों से मारा।
इस संबंध में पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया, जिसकी सुनवायी अरविंद टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन की न्यायालय मंे की गयी। शासन की ओर से कीर्ति तिवारी, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गयी। न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।