सिवनी जिला अस्पताल में नाबालिग बालिका के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और शहरभर में चलाए गए सर्च ऑपरेशन की मदद से आरोपी की पहचान हुई और उसे पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया।
सिवनी के जिला अस्पताल में नाबालिग बालिका के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज और लगातार की गई तलाश के आधार पर की गई।
पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देश पर महिला संबंधी अपराधों में तत्काल कार्रवाई की नीति के तहत यह पूरी कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक सचिन परस्ते के मार्गदर्शन में महिला थाना टीम ने मामले की जांच को प्राथमिकता देते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, जिला अस्पताल सिवनी में एक अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर महिला थाना सिवनी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(1)(i), 75(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज किया गया।
CCTV फुटेज से मिली बड़ी सफलता
घटना के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल और शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही सुरक्षा गार्डों, एम्बुलेंस चालकों, वाहन स्टैंड संचालकों और शहर के कई इलाकों में पूछताछ की गई।
जांच के दौरान आरोपी की पहचान रोहित पिता स्व. राकेश उर्फ छोटेलाल सनोडिया (32 वर्ष) के रूप में हुई। वह मूल रूप से ग्राम भाटीवाड़ा, थाना लखनवाड़ा का निवासी है और वर्तमान में सिवनी शहर के मंगलपीठ क्षेत्र में रह रहा था।
शहरभर में तलाश के बाद हुई गिरफ्तारी
पुलिस टीम ने बुधवारी, पॉलीटेक्निक कॉलेज क्षेत्र, कुंजबिहारी मोहल्ला, फिल्टर चौक, हरिजन मोहल्ला समेत कई स्थानों पर आरोपी की तलाश की।
लगातार अभियान चलाने के बाद 1 जुलाई 2026 को आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पीड़िता और प्रत्यक्षदर्शियों से उसकी पहचान कराई, जिसमें आरोपी की पुष्टि हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करने की बात पुलिस के सामने कही।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ—
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74
- धारा 75(1)(i)
- धारा 75(2)
- पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8
मुख्य बातें (Highlights)
के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की विवेचना आगे भी जारी है।
- ● जिला अस्पताल सिवनी में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला।
- ● महिला थाना में पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज।
- ● सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान।
- ● महज 12 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
- ● आरोपी की पहचान रोहित सनोडिया (32 वर्ष) के रूप में हुई।
- ● पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करने की बात पुलिस के अनुसार कही।
पुलिस की अपील
सिवनी पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं से अपील की है कि वे किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर आसानी से भरोसा न करें। यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे या महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध की जानकारी मिले तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना या आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना दें।
सराहनीय पुलिस टीम
इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी संदीपिका ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम में श्याम वर्मा, राहुल कुमार सवाई, राजेन्द्र राजपूत और संतोष उइके शामिल रहे।
महिला और बाल अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई को लेकर सिवनी पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। ऐसे मामलों में तकनीकी साक्ष्यों, विशेषकर सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल जांच का उपयोग बढ़ने से आरोपियों तक कम समय में पहुंचना संभव हो रहा है।
इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि महिला एवं बाल अपराधों में पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता भी एक बार फिर सामने आई है।
सिवनी जिला अस्पताल में हुई इस गंभीर घटना में पुलिस द्वारा 12 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी को त्वरित कार्रवाई माना जा रहा है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है।


