Haldiram Seoni | सिवनी, मध्यप्रदेश | Food Safety Action in Seoni – सिवनी जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा भोपाल के निर्देश पर गठित फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने गुरुवार को शहर के कई प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों पर अचानक निरीक्षण कर अनियमितताओं का खुलासा किया। इस कार्रवाई से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया है।
हल्दीराम रेस्टोरेंट पर भी गिरी गाज
कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। फ्लाइंग स्क्वॉड टीम भोपाल और खाद्य सुरक्षा प्रशासन सिवनी ने बायपास रोड, नगझर स्थित हल्दीराम रेस्टोरेंट (Haldiram Seoni) का भी निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट के किचन की साफ-सफाई, लाइसेंस की स्थिति और दस्तावेजों में कमियां पाई गईं। इसके बाद टीम ने कुकिंग ऑयल, टेस्टी और मैदे के नमूने लेकर उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। रेस्टोरेंट प्रबंधन को भी सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है।
नजीर होटल को कानून के तहत नोटिस
सिवनी बस स्टैंड स्थित नजीर होटल पर भी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की शर्तों का पालन नहीं करने पर होटल को धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। टीम ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में सुधार नहीं किया गया तो आगे कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
राइस मिल और कोल्ड स्टोरेज से लिए गए सैंपल
निरीक्षण के दौरान टीम ने आर. सिंघानिया पैराबोलिक राइस मिल से परबॉयल्ड चावल का नमूना लिया। वहीं श्रीहरि कोल्ड स्टोरेज से फ्रोजन मक्का और ग्रीन मटर के सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए। जांच के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में कुछ गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते संबंधित संचालकों को सुधार सूचना पत्र (Improvement Notice) जारी किया गया।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन का सख्त संदेश
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने साफ कहा है कि जनता के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में जिलेभर में ऐसे अचानक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।
खास बात:
सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद यदि खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठानों पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या सीलिंग जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

